यात्रियों को नहीं मिली आरक्षित सीट, रेलवे पर लगा 10 गुना जुर्माना, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया फैसला

Indian Railway: भोजपुर कंज्यूमर कोर्ट ने यात्रियों को आरक्षित सीट न देने पर भारतीय रेलवे पर जुर्माना लगाया है। यात्रा के दौरान अपनी कन्फर्म सीट से वंचित रहने और खड़े होकर सफर करने वाले चार यात्रियों को कोर्ट ने 20,000 रुपए का मुआवजा, टिकट राशि ब्याज सहित और कानूनी खर्च लौटाने का आदेश दिया है। पढ़ें पूरी खबर।