पति की गैर इरादतन हत्या के मामले में एडीजे–19 की कोर्ट ने पत्नी 8 साल कैद व 11 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। बिधनू थानाक्षेत्र में वर्ष 2023 में शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी के साथ मारपीट की थी। अपनी जान बचाने में पत्नी ने पति का अंगौछे से गला कस दिया, जिसपर उसकी मौत हो गई थी। दोषी पत्नी ने पति के शव को आधा जमीन में गाड़ कर ऊपर से बेड बिछा दिया था। एक फरवरी 2023 को हुई थी घटना वादी मथुरा प्रसाद ने बिधनू थाने में 2 फरवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनके चार बच्चों में सबसे छोट