सुप्रीम कोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के उस फ़ैसले को सही ठहराया है, जिसके तहत बिहार में वोटर लिस्ट का 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न' (SIR) शुरू किया गया था।