फर्रुखाबाद जनपद में न्यायाधीश नीरज कुमार की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता और उनके तीन पुत्रों को दोषी ठहराया है। अदालत ने चारों दोषियों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करते हैं, तो उन्हें एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जमा की गई जुर्माने की कुल राशि का आधा हिस्सा पीड़ित पक्ष को प्रदान किया जाएगा। यह मामला कंपिल