उत्तराखंड: हाईकोर्ट का अहम फैसला, कहा- यूट्यूब जैसी निजी संस्था के खिलाफ अनुच्छेद 226 की याचिका नहीं हो सकती
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि यूट्यूब अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में नहीं आता है, बल्कि यह एक निजी संस्था है इसलिए बिना नोटिस चैनल हटाने के खिलाफ दायर अनुच्छेद 226 की रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।