भागलपुर : अवैध शराब तस्करी से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में उत्पाद न्यायालय-2 ने दोषी चालक को कठोर सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त को आठ वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त छह माह की कारावास भुगतनी होगी। यह मामला सबौर-गोराडीह थाना कांड संख्या 437/22 तथा विशेष उत्पाद वाद संख्या 3555/2022 से संबंधित है। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों, दस्तावेजों और गवाहों के बयान के आधार पर अभिय