दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों में काम करने वाली महिला शिक्षकों को चाइल्ड केयर लीव का अधिकार दिया है. अब तक ये सुविधा सिर्फ सरकारी स्कूलों की फीमेल टीचर्स को दी जा रही थी. लेकिन अब अदालत ने कहा कि ये अधिकार महिला शिक्षकों के समानता के मौलिक अधिकार का हिस्सा है और निजी संस्थान इस छुट्टी से उन्हें वंचित नहीं कर सकते.