जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग चंबा ने वाहन की मरम्मत में सेवा में कमी पाए जाने पर पठानकोट के गैराज संचालक को उपभोक्ता के 85 हजार रुपये लौटाने के आदेश दिए हैं।