दिल्ली सरकार ने NHRC के दिशा-निर्देशों के तहत जेलों में होने वाली अप्राकृतिक मौतों के लिए नई मुआवजा योजना अधिसूचित की है। इसके तहत जेल में हिंसा, यातना या लापरवाही से मौत होने पर पीड़ित कैदियों के परिजनों को 5 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।