इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का सीजन शुरू हो चुका है. असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए आम नौकरीपेशा लोगों की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है, जबकि बिना ऑडिट वाले बिजनेस टैक्सपेयर्स 31 अगस्त तक रिटर्न भर सकते हैं. डेडलाइन चूकने पर 5,000 रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है. जुर्माने से बचने के लिए समय पर फाइलिंग करें.