Lalitpur News: उड़द व सोयाबीन की फसल नुकसान मामले में उपभोक्ता फोरम ने दिए 1.53 लाख रुपये देने के आदेश
ललितपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अदालत ने एक किसान को उड़द की फसल के नुकसान होने पर 1.22 लाख रुपये और सोयाबीन की फसल नुकसान होने पर बीमा कंपनी को 31,226 रुपये सात फीसदी ब्याज के साथ किसान को देने के आदेश दिए हैं।