राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने MBBS में विकलांगता (PwBD) कोटा के तहत प्रवेश के लिए नई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्रों को अस्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। चिकित्सा मूल्यांकन बोर्ड द्वारा छात्रों की विकलांगता की स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। यह कदम विकलांगता अधिकारों के अधिनियम के अनुरूप है और छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समान बनाने का प्रयास है।