सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों को बकाया ट्रैफिक चालान वसूलने के लिए ज़मीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ ई-चालान जारी करना काफ़ी नहीं है और उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि अगर लोग ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करते हैं, तो अधिकारी बिजली बिल सहित अन्य सरकारी बकाया राशि से जोड़कर चालान की रकम वसूलने के तरीकों पर विचार कर सकते हैं। 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर लोग ट्रैफिक चालान का पेमेंट नही