पेंडिंग Traffic Challan पर नहीं बनेगा RC, Fitness और PUC, Supreme Court ने दिए कई सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों को बकाया ट्रैफिक चालान वसूलने के लिए ज़मीनी स्तर पर ठोस कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ ई-चालान जारी करना काफ़ी नहीं है और उनकी प्रभावशीलता पर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान, जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि अगर लोग ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं करते हैं, तो अधिकारी बिजली बिल सहित अन्य सरकारी बकाया राशि से जोड़कर चालान की रकम वसूलने के तरीकों पर विचार कर सकते हैं। 'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर लोग ट्रैफिक चालान का पेमेंट नही